बिहियां में महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में सभी 20 आरोपी दोषी करार, 30 नवंबर को सुनाई जाएगी सजा
Updated : 2018-11-28 17:09:50

पटना (श्वेता) >>>>>>>>>> भोजपुर के बिहियां में महिला को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाने और उसके साथ मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने सभी 20 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सभी दोषियों को 30 नंवबर को सजा सुनाई जाएगी। मामले के सभी आरोपियों की सजा को लेकर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमे प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र द्विवेदी की कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी 20 आरोपियों में से पांच को महिला के कपड़े उतारकर निर्वस्त्र करने का दोषी माना है। वहीं 15 आरोपियों को दंगा फैलाने और मारपीट का दोषी पाया है। बता दें कि मामले में कुल 22 आरोपियों पर केस हुआ था। इनमें एक आरोपी जुवेनाइल था और एक फरार चल रहा है।
बता दें कि भोजपुर जिले के बिहिया में दो माह पहले रेलवे ट्रैक के पास एक युवक का शव मिलने से नाराज ग्रामीणों ने जमकर उत्पात मचाया और बिहियां की कई दुकानों और वाहनों में आग लगा दी। इतना करने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हत्या के आरोप में रेड लाइट एरिया की एक महिला को सरेआम पीटा और फिर उसके कपड़े फाड़ डाले।महिला को पीटते हुए भीड़ ने उसे निर्वस्त्र सरेआम घुमाया।
मृतक युवक की पहचान विमलेश साव के रूप में हुई थी और भीड़ को शक था कि महिला की भी हत्या में संलिप्तता थी। आक्रोशित ग्रामीणों ने बीच बाजार में महिला को निर्वस्त्र कर पीटना शुरू कर दिया। महिला रो-रो कर अपनी बेगुनाही की बात कर रही थी, लेकिन आक्रोशित ग्रामीण कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। पुलिस बड़ी मशक्कत के बाद महिला को अपने कब्जे में ले सकी थी। भीड़ ने मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस को करीब दस राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी थी।
वहीं, इस घटना को लेकर बिहार सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था साथ ही स्पीडी ट्रायल चलाने की भी बात कही थी। इस मामले में जिन गिरफ्तार किया गया था उनमें ज्यादा लोग बिहियां के ही रहने वाले थे। उनकी गिरफ्तारी वीडियो फुटेज के आधार पर की गयी थी। छात्र की हत्या, उपद्रव और महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने और उसकी पिटाई करने के मामले में तीन अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी।











































































































































































































































































































































































































